Himachal Pradesh

एचपीटीडीसी के होटल बंद करने के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति

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प्रदेश उच्च न्यायालय ने एम्पलाइज यूनियन को दी राहत
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एचपीटीडीसी एम्पलाइज यूनियन को घाटे में चल रहे होटलों को बंद करने के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने अनुमति प्रदान कर दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने यूनियन द्वारा दायर आवेदन को स्वीकारते हुए उन्हें अपील दायर करने की इजाजत दी और यूनियन की अपील का नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई तीन जनवरी को निर्धारित की है। इस मामले में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने घाटे में चल रहे नौ होटलों को बंद करने और नौ होटलों को 31 मार्च , 2025 तक खोलने की सशर्त इजाजत दी थी। इसके बाद पर्यटन निगम की अपील पर खंडपीठ ने होटलों को बंद करने के आदेशों पर अंतरिम रोक लगाई है।
प्रार्थी यूनियन का कहना था कि अगर 18 अथवा 9 होटलों को बंद किया जाता है, तो पूरी संभावना है कि अनेकों कर्मचारियों की छंटनी होगी। इसका असर यूनियन के अनक सदस्यों पर पड़ेगा। इसलिए होटलों को बंद करने के आदेशों से प्रभावित होने के कारण उन्हें एकल पीठ के आदेशों को अपील के माध्यम से चुनौती देने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने मामले से जुड़े तथ्यों को देखते हुए यूनियन की मांग को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपील दायर करने की अनुमति प्रदान कर दी। उल्लेखनीय है कि 22 नवंबर को एकल पीठ ने 18 में से नौ होटलों को 31 मार्च, 2025 तक चलाने की सशर्त इजाजत दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि यदि 31 मार्च तक ये होटल फायदे में नहीं आए और अपना अधिकतम प्रदर्शन नहीं दिखा पाए तो इन आदेशों का पुन: अवलोकन कर उपयुक्त आदेश जारी किए जाएंगे।