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चम्बा मे नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

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विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे

चंबा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा जसवंत सिंह ठाकुर की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत मेंं दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना में पीड़िता मां ने शिकायत दी कि 10 नवंबर, 2019 को उसकी नाबालिग बेटी का सन्नी निवासी चंबा ने अपहरण कर लिया।
इसके बाद वह उनकी नाबालिग लड़की को लेकर 12 से 23 नवंबर 2019 तक होशियारपुर में रहा। पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि वहां उसे उनकी बेटी से दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। 25 नवंबर 2019 को सन्नी को जिला मुख्यालय के साथ लगते क्षेत्र में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा और नाबालिग लड़की को भी बरामद कर लिया। पुलिस टीम ने पीड़िता की मां के बयानों के आधार पर चालान बनाकर न्यायालय में पेश किया। पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में न्यायालय में 20 गवाहों के बयानों के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया।