Himachal Pradesh

हिमाचल में बदलेगा अनुबंध नियुक्ति का सिस्टम

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विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे

नए इम्प्लाइज एक्ट ने नियमों से हटा दिया है कॉन्ट्रैक्ट प्रावधान, स्कूल प्रवक्ता नियुक्ति के बाद सामने आई तकनीकी चूक
हिमाचल में अब अनुबंध पर सरकारी विभागों में नियुक्तियां होंगी या नहीं? इस पर पहले राज्य सरकार को फैसला लेना होगा। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। यह चूक कार्मिक विभाग को शिक्षा विभाग में स्कूल प्रवक्ताओं की कमीशन से हुई नई नियुक्ति के बाद पता चली है। यह नियुक्ति कुछ महीने पहले हुई है, जबकि राज्य सरकार ने 20 फरवरी, से नए एक्ट को लागू कर दिया है। इस एक्ट में राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में संविदा आधार पर यानी के कॉन्ट्रैक्ट अप्वाइंटमेंट को निरस्त कर दिया है। इस एक्ट की धारा-8 में कहा गया है कि भर्ती नियमों में कॉन्ट्रैक्ट के लिए जोड़े गए स्तंभ-10 को संशोधित कर संविदा आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को नियमितीकरण द्वारा शब्दों से रिप्लेस किया जा रहा है। इस एक्ट के मुताबिक राज्य सरकार के लिए सिर्फ वही कर्मचारी है, जो रेगुलर आधार पर नियुक्त है।
इसलिए अनुबंध कर्मचारी अपने इस सेवाकाल की सीनियोरिटी या अन्य लाभ नहीं मांग सकते। हालांकि इस अधिनियम की लीगल स्कूटनी अभी कोर्ट में चल रहे कई मामलों में होनी है, लेकिन तब तक राज्य सरकार उस प्रक्रिया के तहत कर्मचारी नहीं रख सकती, जिस प्रक्रिया को पहले ही निरस्त कर दिया गया हो। शिक्षा विभाग में स्कूल लेक्चरर न्यू की नियुक्तियां लोकसेवा आयोग से परीक्षा पास करने के बाद हुई। इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति पत्र दिया गया और कांट्रैक्ट साइन भी कर लिया। अब कार्मिक विभाग ने इस पर आपत्ति जताई है। शिक्षा विभाग को मैसेज भेजा गया है