Himachal Pradesh

लोक अदालत में 34098 मामलों का निपटारा, मोटर वाहन चालान के मामलों में ई-पे से किया भुगतान

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ट्राइबल टुडे न्यूज़
प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत में 34,098 मामलों का निपटारा किया गया। प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में नौ मार्च, 2024 को मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति ममीदन्ना सत्य रत्न रामचंद्र राव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में मोटर वाहन चालान के मामले में ई-पे (ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान) के माध्यम से कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सदस्य सचिव विरेंद्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में मोटर वाहन चालान के मामले में ई-पे (ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान) के माध्यम से कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में संदेश, जिंगल और आईईसी सामग्री के वितरण और स्थानीय निकायों के हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पैरा लीगल वालंटियर्स, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सदस्य सचिव विरेंद्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न पीठों के समक्ष 83,365 मामले उठाए गए, जिनमें 34098 मामलों का निपटारा/ निपटान किया गया और लगभग 101 करोड़ से अधिक रुपए की राशि राष्ट्रीय लोक अदालत में दावेदारों को वसूल की गई।
12798 चालानों का निपटारा, 1.21 करोड़ का जुर्माना
राष्ट्रीय लोक अदालत में 12798 वाहन अधिनियम के तहत किए चालानों का निपटारा करके 1.21 करोड़ का जुर्माना वसूल किया है। एएसपी टीटीआर नरवीर राठौर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन का नौ मार्च, 2024 को उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के तत्त्वावधान, राष्ट्रीय लोक अदालत के दृष्टिकोण से और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के तहत किया था। उपरोक्त इस आयोजन के दौरान प्रदेश भर में 12798 वाहन अधिनियम के तहत किए गए चालानों का निपटारा किया गया। चालानों का निपटारा करके वाहन चालकों से वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों से 1.21 करोड़ का जुर्माना वसूला किया है।