दिव्यांग व 85 साल से ऊपर के बुजुर्ग मतदाता घर से डाक मत पत्र से डाल सकते हैं वोट…… कुलबीर सिंह राणा
सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने की बैठक की अध्यक्षता
बीएलओ व सुपरवाईजर के साथ बैठक आयोजित
घर से मतदान के लिए बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को भरना होगा 12 -डी फॉर्म
संवाददाता विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे भरमौर,
लघु सचिवालय पट्टी के सभागार में सहायक रिटर्निंग अधिकारी( एसडीएम )भरमौर कुलबीर सिंह राणा की अध्यक्षता में आज भरमौर एरिया से संबंधित बीएलओ व सुपरवाईजर के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।
उन्होंने सभी बीएलओ को यह निर्देश दिए कि वह अपने मतदान केंद्र से संबंधित एएसडी (अनुपस्थित स्थानांतरित एंव मृत ) मतदाता की लिस्ट एक सप्ताह के भीतर कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को चुनाव आयोग ने डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा भी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों और दिव्यांग जनों को सुविधा देने के लिए चुनाव आयोग ने इस तरह का प्रावधान किया है।
उन्होंने कहा कि कोई भी दिव्यांग मतदाता जिसका मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र 40% या उससे ऊपर हो तथा 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता जो अपने घर से मतदान करना चाहते हैं वह फार्म 12 डी भरकर बीएलओ के पास एक सप्ताह के भीतर जमा करवा सकते हैं।मतदान का विकल्प चुनने वाले दिव्यांग मतदाताओं के पास विकलांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए।
बैठक के दौरान सभी बीएलओ को 12 डी फार्म उचित मात्रा में 12 -डी उपलब्ध करवाएं गए तथा इन्हें भरने की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई ।
उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ हर दिन की रिपोर्ट सुपरवाइजर को देना सुनिश्चित करे और जल्द ही ऐसे वोटरों की सूची तैयार करके उनके वोट डलवाने के लिए घर-घर पोलिंग पार्टियों भेजी जाएगी।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने यह भी कहा कि आवश्यक सेवाओं में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी बैलेट से मतदान का विकल्प रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्गीकृत आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्ति अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। इस सुविधा के लिए आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों को नोडल अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा कि मतदान के दिन वे डयूटी पर तैनात हैं। उन्हें भी फॉर्म 12-डी (Form D) पर आवेदन करना होगा। इनके अलावा मतदान डयूटी पर तैनात होने वाले अधिकारी-कर्मचारी फॉर्म-12 -डी भरकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि इस श्रेणियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सेवाएं, अग्निशमन विभाग के आवश्यक डयूटी कर्मचारी, लम्बे रूटों पर तैनात चालक और परिचालक, आपूर्ति सेवा में तैनात कर्मचारी, पंप ऑपरेटर और टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और लाइन-मैन के अलावा आवश्यक सेवा पर तैनात कर्मचारी भी शामिल हैं ।
इस अवसर पर तहसीलदार भरमौर तेजराम, नाएव तहसीलदार इलेक्शन सुनील कुमार शर्मा, कार्यवाहक कानूनगो रतन चंद और बीएलओ व सुपरवाइजर सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
