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हाईकोर्ट ने कुंडू मामले की डीजीपी अतुल को सौंपी जांच की निगरानी, कारोबारी ने लगाए हैं ये आरोप

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संवाददाता संदीप भारद्वाज ट्राइबल टुडे,

हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी और कारोबारी निशांत शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले में डीजीपी अतुल वर्मा को जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व डीजीपी और कारोबारी निशांत शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले में नवनियुक्त डीजीपी अतुल वर्मा को जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने हिमाचल प्रदेश के गृह सचिव और महाधिवक्ता कार्यालय को मामले से जुड़े सारे रिकॉर्ड डीजीपी को देने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने साथ ही डीजीपी वर्मा को आदेश दिए हैं कि विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है और आगे क्या कर रही है, इस बारे में अगली सुनवाई तक रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अदालत ने एसआईटी को तब तक अंतिम रिपोर्ट पेश करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में एसआईटी की ओर से पहले ही दो स्टेटस रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की गई हैं।
कारोबारी निशांत शर्मा ने एसआईटी की जांच और कार्रवाई पर एतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के 19 अप्रैल के आदेश के बाद निशांत शर्मा को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट के समक्ष अपनी शिकायत और जांच पर अपनी टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने की अनुमति मिली है