Himachal Pradesh

दिवाली पर सिर्फ दो घंटे ही चला सकेंगे पटाखे

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खुशियों के त्योहार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश, डीसी तय करेंगे समय

संदीप भारद्वाज ट्राइबल टुडे
दीपावली के त्यौहार पर हिमाचल प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रदूषण न हो, इसलिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश जारी किए हैं। बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार सभी जिलाधीशों व पुलिस अधीक्षकों के साथ बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को गाइडलाइन जारी कर कहा है कि पटाखे फोडऩे के लिए एक समय निर्धारित किया जाए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने कहा कि कहीं पर भी दो घंटे से ज्यादा पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब डीसी अपने हिसाब से समय तय करेंगे कि किस शहर में कितने से कितने बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी। अहम बात है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 24 अक्तूबर से मॉनिटरिंग शुरू करने को कहा है। दीपावली से सात दिन पहले, दीपावली के दिन और इसके सात दिन बाद तक मॉनिटरिंग होगी।
इस दौरान देखा जाएगा कि पर्यावरण में कितना ध्वनि प्रदूषण हुआ और एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरह का रहा। प्रदूषण बोर्ड ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों बद्दी, धर्मशाला, चंबा, बिलासपुर, मंडी, शिमला, परवाणू, पांवटा साहिब, रामपुर, हमीरपुर, ऊना व कुल्लू को विशेष तौर पर पत्र भेजा है। उनको कहा गया है कि वह अपने शहरी क्षेत्रों में मॉनिटरिंग करेंगे और हर दिन की रिपोर्ट मुख्यालय को दें। बाद में यह रिपोर्ट एनजीटी को भेजी जाएगी। ज्यादा प्रदूषण न फैले, इसके लिए जिलाधीशों को भी कहा गया है कि वे दो घंटे का समय निर्धारित करें और रात 10 बजे के बाद कहीं पर भी पटाखे न फोड़े जाएं। बहरहाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधिकारियों को कहा है कि यदि कहीं पर प्रदूषण के नियमों की उल्लंघना होती है,