शराब पीकर गाड़ी चलाने के दोषी को 15,000 रुपये का जुर्माना
विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे
शराब पीकर गाड़ी चलाना एक चालक को महंगा पड़ गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा निखित अग्रवाल की अदालत ने दोषी पाए गए चालक को 15,000 रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही चालक को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि दोबारा शराब पीकर पकड़े जाने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने समेत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिले में होने वाले अधिकांश सड़क हादसों के पीछे शराब पीकर गाड़ी चलाना ही सामने आता है। चालकों को जागरूक करने के लिए न्यायालय, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग की ओर से समय-समय पर जागरूकता शिविर लगाकर, रैलियां निकाल कर वाहन चालकों को शराब पीकर गाड़ी न चलाने को लेकर अवगत करवाया जाता है। बावजूद इसके लोग शराब पीकर गाड़ी चलाने से बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा की अदालत में पेश हुआ। जहां पर समस्त सबूतों और गवाहों को देखने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा ने चालक को 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
