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नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया की मुश्किल बढ़ी

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ईडी का नोटिस, दिल्ली मुंबई और लखनऊ में जब्त होगी 661 करोड़ की प्रॉपर्टी

नेशनल हेराल्ड मनी लांड्रिंग केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किल बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए नोटिस जारी किया है, जिसे उसने कांग्रेस नियंत्रित ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच में कुर्क किया था। संघीय जांच एजेंसी ने बयान में कहा कि उसने दिल्ली में आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित परिसर और लखनऊ में बिशेश्वर नाथ मार्ग स्थित एजेएल बिल्डिंग पर ये नोटिस चस्पा किए हैं।

नोटिस में परिसर खाली करने या मुंबई की संपत्ति के मामले में किराए को ईडी को सौंपने के लिए कहा गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा (8) और नियम 5(1) के तहत यह कार्रवाई की गई है, जो ईडी की ओर से कुर्क की गई और अथॉरिटी से पुष्टि की गई संपत्तियों पर कब्जे की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। इन अचल संपत्तियों को ईडी ने नवंबर, 2023 में कुर्क किया था। प्रवर्तन निदेशालय का मनी लांड्रिंग का यह मामला एजेएल और यंग इंडियन के खिलाफ है। नेशनल हेराल्ड एजेएल की ओर से प्रकाशित किया जाता है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड’ के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी ‘यंग इंडियन’ के प्रमुख शेयरधारक हैं और उनमें प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत शेयर हैं।