नए बस रूट लेने के लिए प्राइवेट ऑपरेटरों को राहत, सरकार ने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में किया संशोधन
बेरोजगारों को मिलेंगे 422 बस रूट
राज्य में नए बस रूट लेने के लिए प्राइवेट बस ऑपरेटरों को राहत मिली है। जो ऑपरेटर या बेरोजगार युवा नई बस लेकर इस स्वरोजगार में जुटना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में आवश्यक संशोधन किया है। सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट में 422 नए बस रूट बेरोजगार युवाओं को देने का निर्णय लिया है और इसके लिए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में विशेष छूट भी दे दी है। जो लोग 422 बसों के रूटों के लिए अप्लाई करेंगे उनको पॉलिसी के मुताबिक 40-60 के अनुपात में छूट प्रदान कर दी जाएगी। इन बस रूटों को इकोनोमिकली वाइबल बनाने के लिए सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है। क्योंकि इन रूटों को एचआरटीसी सरेंडर कर चुका है और इनपर प्राइवेट ऑपरेटर घाटा देखते हुए सामने नहीं आ रहे हैं लिहाजा अब पॉलिसी में सरकार ने छूट दी है। अभी तक पॉलिसी में जो प्रावधान है उसके मुताबिक प्राइवेट बस ऑपरेटरों को वही रूट दिए जाते हैं जिनमें 40 फीसदी हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों का रहता है और 60 फीसदी वह नेशनल हाइवे से होकर चलते हैं। अब इसमें छूट दे दी गई है यानि नए ऑपरेटरों को ग्रामीण सडक़ों पर चलना जरूरी नहीं है। घाटे के रूटों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और प्राइवेट ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है।
पिछले कल सोमवार को भी सरकार ने 350 टेंपो ट्रेवलर देने का निर्णय लिया है जिसके बाद अब प्राइवेट बसों के रूट देने देने का फैसला हुआ है। इस मामले को लेकर फाइल अतिरिक्त मुख्य सचिव तक पहुंची थी जिन्होंने आगे सरकार से इसपर चर्चा के बाद कैबिनेट के लिए प्रस्ताव भेजा था।