Himachal Pradesh

अब यहां भी मिलेगी अंग्रेजी शराब, परमिशन के बाद एक यूनिट पर खोले जा सकेंगी दो स्मार्ट लीकर शॉप

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ट्राइबल टुडे न्यूज़
हिमाचल सरकार की नई पॉलिसी के अनुसार अब खाने-पीने के सामान की दुकानों (जैसे किराना शॉप, मॉल आदि) में भी लोग अंग्रेजी शराब की खरीददारी कर सकेंगे। सरकार द्वारा प्रत्येक यूनिट के तहत दो स्मार्ट लीकर शॉप खोलने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए इच्छुक दुकानदार अपनी दुकानों में स्मार्ट लीकर शॉप खोलने के लिए कलेक्टर से परमिशन ले सकते हैं। इन दो स्मार्ट लीकर शॉप में दुकानदारों को यूनिट के कोटे से अंंग्रेजी शराब बेची जा सकती है। इसके अलावा सरकार ने शराब की बोतलों पर से एमआरपी हटाकर एमएसपी की सुविधा शुरू कर दी है।
शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजी शराब की दुकानों पर देशी शराब की सुविधा मिलेगी और स्वीट वाइन की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम दूरी तथा एनओसी की शर्त हटा दी गई है। दुकानों तथा बार के खोलने व बंद करने के समय में छूट प्रदान की गई है। इसके साथ बियर की शेल्फ लाइफ छह माह से बढ़ाकर नौ माह कर दी गई है। ठेका मालिक अंग्रेजी शराब का कोटा खपत के अनुसार ही उठा सकते हैं, दुकान में कोटे की बजाए यूनिट का कोटा होगा, बोली व निविदा पर कैश डाउन कंडीशन रहेगी। राज्य कर व आबकारी विभाग के अनुसार जिला ऊना में 143 शराब के ठेके हैं, जिनको आठ यूनिट में बांटा गया है। सत्र 2024-25 के लिए शराब की दुकानों को खरीदने के लिए इच्छुक आवेदक 11 मार्च दोपहर दो बजे तक अपने टेंडर डाल सकते हैं।
स्मार्ट लीकर शॉप को चाहिए 400 स्क्वायर फुट जगह
राज्य कर व आबकारी विभाग ऊना के उपायुक्त विनोद डोगरा ने कहा कि एक यूनिट के तहत दो स्मार्ट लीकर शॉप खोलने के लिए दुकानदारों को 400 से 500 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए। जहां पर परमिशन के बाद स्मार्ट लीकर शॉप खोली जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार की नई पॉलिसी में विक्रेताओं व उपभाक्ताओं के लिए काफी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।