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केंद्र सरकार को चुनाव आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति से रोकें, कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने SC में दी अर्जी

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ट्राइबल टुडे न्यूज़
चुनाव आयोग में दो आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद खबर थी कि इसी सप्ताह केंद्र सरकार दो आयुक्तों को नियुक्त कर सकती है। अब कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है कि 2023 के फैसले को देखते हुए केंद्र सरकार को आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से रोक दिया जाए। बता दें कि फरवरी में अरुप चंद्रा भी चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हो गए थे। ऐसे में इस समय चुनाव आयोग के पैनल में केवल एक ही आयुक्त हैं और वह हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अभी सीईसी एक्ट 2023 की वैधता का मामला लंबित है।
इस कानून को लेकर विवाद इसलिए हुआ था क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से सीजेआई को हटा दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बता दें कि सीईसी कानून के मुताबिक प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली समिति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है।