Himachal PradeshPolitics

कुल मतों के 16 फीसदी नहीं, तो जमानत जमा

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लोकसभा चुनाव में 25 हजार रुपए जमानत ,
लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 95 लाख और विधानसभा में 40 लाख कर सकता है खर्च
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संवाददाता विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे,
लोकसभा चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों को 25 हजार रुपए की जमानत राशि जमा करवानी होगी। चुनाव आयोग ने इस बार जमानत राशि में कोई भी बदलाव नहीं किया है। प्रदेश में विधानसभा के छह उपचुनाव होने हैं। इनके लिए 10 हजार रुपए प्रति उम्मीदवार जमानत राशि तय की गई है। आयोग ने इस बार लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा को बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दिया है। विधानसभा में प्रचार पर उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में चारों सीटों पर भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य दलों के 11 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से सबसे ज्यादा कांगड़ा से पांच प्रत्याशियों ने लोकसभा के लिए आवेदन किया था। इनमें से भाजपा उम्मीदवार किशन कपूर को बड़ी जीत मिली थी।
इस सीट पर तीन प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। मंडी, हमीरपुुर और शिमला में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला था। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी ने बताया कि लोकसभा के लिए 25 हजार की जमानत राशि तय की गई है, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 50 फीसदी रहेगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को कुल वैद्य मतों के 16 फीसदी वोट हासिल करने होते हैं। यदि कोई उम्मीदवार 16 फीसदी वोट नहीं ले पाता है, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। लोकसभा चुनाव में पूर्ण पारदर्शिता बरती जा रही है, जो भी शिकायतें निर्वाचन विभाग के पास पहुंच रही हैं उनका समाधान किया जा रहा है।