यौन शोषण मामले में बृजभूषण पर आरोप तय
लोकल कोर्ट ने कहा, पांच शिकायतों में पर्याप्त सबूत, एक शिकायत की खारिज,
संवाददाता विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे,
दिल्ली के राउज रेवन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि छह महिला पहलवानों में से पांच की शिकायतों में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं।
अदालत ने एक और महिला पहलवान की छठवीं शिकायत खारिज कर दी। अदालत ने कुश्ती संघ के पूर्व सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया। बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना), 354-ए (यौन उत्पीडऩ) और धारा-354 डी (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किए हैं। बृजभूषण को अब कोर्ट का ट्रायल फेस करना होगा। जिन धाराओं में उन पर आरोप तय हुए हैं, उनमें अधिकतम पांच साल की सजा हो सकती है।
