हिमाचल में युवतियों की शादी की उम्र बढ़ाने का विधेयक पारित
विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे
हिमाचल प्रदेश में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। मानसून सत्र में मंगलवार को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2024) प्रस्तुत किया। इसे सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। प्रदेश में अब तक लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। राज्य सरकार इसमें 3 साल का इजाफा कर रही है। इसके संशोधित ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने 7 महीने पहले ही मंजूरी दे दी थी। मंगलवार को सदन में संशोधन विधेयक पास हो गया। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने भी संसद में बिल पेश किया था, लेकिन विरोध के चलते अब तक लागू नहीं हो पाया।
