सांप के काटने से मौत पर बिना मेडिकल भी चार लाख मिलेगा
-मुख्यमंत्री बोले-पंचायत प्रधान गवाही पर होगा प्रावधान
-भविष्य में चिकित्सकों को भी ट्रेनिंग देगी सरकार
विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा सांप के काटने से मौत होने पर राज्य सरकार चार लाख रुपए देने का प्रावधान करेगी। सांप के काटने से मरने वाले का मेडिकल नहीं होता है तो स्थानीय पंचायत की गवाही के आधार पर मृतक के परिजनों को चार लाख रुपए की सहायता राशि का वितरण किया जा सके। वे भविष्य में राजस्व मंत्री से बातचीत कर भविष्य में इसका समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नदी और खड्डों के किनारे सांप के काटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं।
सीएचसी और पीएचसी स्तर पर एंटी वेनम को रखा जाएगा। आने वाले समय में चिकित्सकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। ताकि उपचार सही समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायक केवल सिंह पठानिया के नियम 62 के तहत लाई गई चर्चा का जबाव दे रहे थे। उन्होंने कहा आगामी दिनों सांप के काटने से जुड़े मामलों को लेकर सरकार आवश्यक कदम उठाने जा रही है।
केवल सिंह पठानिया हार-चक्कियां में सांप के काटने से दो लोगों की मौत हो गई है। इनमें एक दस साल का बच्चा और एक अध्यापक की मौत हो गई। एंटी वेनम इंजेक्शन टांडा में ही उपलब्ध है। जबकि पहले एंबुलेंस में इंजेक्शन होते थे। 108 में एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन रखे जाने चाहिए। सांप के काटने के मामलों के लिए कमेटी बनाई जाए। तमिलनाडु में दवाई बनाई जाती है। गोपालपुर चिडिय़ाघर में स्नेक पार्क पार्क का निर्माण किया जाए। सांप के काटने पर मौत होने के मामले में चार लाख रुपए देने का प्रावधान किया जाए।
