Himachal Pradesh

बंद होगी अयोग्य विधायकों की पेंशन, विधानसभा में आज विधेयक लाएगी सरकार

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विधानसभा में आज विधेयक लाएगी सरकार, देवेंद्र भुट्टो-चैतन्य शर्मा आएंगे दायरे में

विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे

मंगलवार को प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के छठे दिन सरकार विधानसभा के सदस्यों के भत्ते एवं पेंशन के लिए संशोधन विधेयक 2024 ला रही है। विधायकों की पेंशन के संबंध में इस विधेयक के माध्यम से कुछ संशोधन किया जाना है। बताया जाता है कि डिसक्वालिफाई हुए विधायकों की पेंशन को बंद करने के मामले को लेकर यह संशोधित विधेयक लाया जा रहा है जिसके दायरे में फिलहाल दो पूर्व विधायक आएंगे। देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा इसके दायरे में आएंगे, क्योंकि वे पहली बार जीतकर आए थे और उनको सदन से डिसक्वालिफाई कर दिया गया है। ऐसे में सरकार द्वारा लाए जा रहे विधेयक का सीधा-सीधा असर उनकी पेंशन पर होगा। बता दें कि सदन से छह विधायक डिसक्वालिफाई किए गए थे, जिनमें सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो व चैतन्य शर्मा थे। इनमें से सुधीर शर्मा व इंद्रदत्त लखनपाल वापस चुनाव जीतकर आ गए हैं।

वहीं, रवि ठाकुर व राजेंद्र राणा पहले भी विधायक रह चुके हैं, लिहाजा उनको पहले से पेंशन लगी हुई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायकों के वेतन व भत्तों से जुड़ा संशोधित विधेयक सदन में पेश करेंगे। इससे पहले कैबिनेट इस विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान कर चुकी है। वहीं, विधायक विक्रम सिंह द्वारा नियम 62 के तहत ब्यास नदी से बड़सर के लिए पेयजल योजना पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा सदन की समितियों के कई प्रस्ताव यहां रखे जाएंगे। इनसे पूर्व सदन में प्रश्रकाल होगा।

नियम 130 के तहत चर्चा

नियम 130 के तहत प्रदेश की ऊर्जा नीति पर चर्चा की जाएगी। पहले इसी नियम के तहत लेखा परीक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालया, स्थानीय निकायों, पंचायती राज निकायों, निगमों, बोर्ड तथा अन्य स्वायत संस्थाओं का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा में लाने या देरी से लाने पर सदन विचार करेगा। यह चर्चा सदन में विधायक संजय रतन व कुलदीप सिंह राठौर ला रहे हैं। इससे पहले नगर नियोजन विधेयक को पारित करने के लिए लाया जाएगा।