Himachal Pradesh

ग्रामीण इलाकों में निर्माण के लिए पास करवाने होंगे नक्शे

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टीसीपी संशोधन विधेयक को सरकार की मंजूरी, एक हजार स्क्वायर मीटर के प्लाट पर लागू होगा एक्ट

विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे

हिमाचल ग्राम नगर योजना संशोधन विधेयक को मंगलवार को राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई। भविष्य में ग्रामीण इलाकों में बिना नक्शा पास करवाए निर्माण नहीं हो पाएगा। अब एक हजार स्क्वायर मीटर के प्लाट पर भी निर्माण के लिए टीसीपी के नियमों के तहत मंजूरी लेनी होगी। पहले 2500 स्क्वेयर मीटर प्लाट पर एक्ट लगता था। हालांकि राज्य सरकार इस विधेयक से जुड़े नियम भविष्य में सार्वजनिक भी करेगी। संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में टीसीपी के नक्शे पास करवाए बिना तय क्षेत्रों में निर्माण नहीं हो पाएगा। शहरी विकास मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि एक्ट में संशोधन पर 16 सदस्यों ने अपने विचार रखे। इस संशोधन का मूल उद्देश्य आपदा के नुकसान को कम करने से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि डिजास्टर को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

संशोधन विधेयक नया बिल नहीं है। पुराने बिल में संशोधन किया जा रहा है। पहले 2500 स्क्वेयर मीटर प्लाट पर एक्ट लगता था। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एरिया में बड़े-बड़े होटलों का निर्माण हो गया है। भविष्य में कोई भूकंप आता है, तो भयंकर तबाही का सामना करना पड़ेगा। इससे पूर्व विपक्ष ने इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने और अगले सत्र में लाने का सुझाव दिया, लेकिन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि यह संशोधन विधेयक है, विधेयक पहले से लागू है ऐसे में इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजना उचित नहीं है।

शहरी विकास मंत्री बोले, छोटे घरों पर लागू नहीं होगा नियम

शहरी विकास मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि एग्रीकल्चर हिमाचली और जमीन खरीदने वालों पर नियम नहीं लगेगा। यहां फ्लोर एरिया पर नियम लागू होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण छोटा घर बना रहे हैं, तो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे। 600 स्क्वायर मीटर से कम क्षेत्र इस विधेयक से बाहर रहेंगे। उन्होंने कहा कि लैंड स्लाइड एरिया की पहचान का सुझाव आया है। कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में इसकी पहचान शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री बोले, दो कनाल जमीन पर नहीं लगेगा एक्ट

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा टीसीपी एक्ट हिमाचल प्रदेश की सभी पंचायतों में दो कनाल तक जमीन पर नहीं लगेगा। नगर निगम कसौली में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनी हैं। सिलेक्ट कमेटी को नया एक्ट जाता है, यह पुराने एक्ट में संशोधन हो रहा है। एरिया नोटिफाई हो रहे हैं। एक हजार मीटर तक नक्शा भेजने की जरूरत है। जो ग्रामीण एरिया में होटल बन रहे हैं, उन्हें रेगुलर किया जाएगा। नियम को पब्लिक डोमेन में लाएंगे।