चंबा के त्यारी स्कूल को मर्ज करने पर रोक
विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे
प्रदेश हाईकोर्ट ने चंबा जिला के भरमौर की होली तहसील की राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला त्यारी को राजकीय प्राथमिक पाठशाला अपर त्यारी में मर्ज करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने स्कूल प्रबंधन समिति त्यारी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिए। प्रार्थी ने सरकार के 17 अगस्त को जारी उन आदेशों को चुनौती दी है जिसके तहत राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला त्यारी को राजकीय प्राथमिक पाठशाला अपर त्यारी में मर्ज करने के आदेश दिए थे।
प्रार्थियों का कहना है कि त्यारी स्कूल से अपर त्यारी स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर है। इसमें करीब ढाई किलोमीटर का रास्ता घने जंगल से गुजरता है। वहां भालू और तेंदुए जैसे खतरनाक जंगली जानवरों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए घने जंगलों से जाना पड़ेगा। छोटे बच्चे दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं और जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहेगा। कोर्ट ने इन तथ्यों को देखते हुए रोक लगाई है।
