आम जन्ता को एक और बड़ा झटका HRTC ने त्योहारी सीजन मे बसों में सामान ले जाना कर दिया महंगा
5 किलोग्राम सामान का भी लेना होगा टिकट,लगेगा किराए का चौथा हिस्सा
लगेज पॉलिसी से 6 करोड़ कमा चुका है निगम
विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे
एचआरटीसी बसों में सामान ले जाना महंगा हो गया है। अब 5 किलोग्राम सामान साथ ले जाने या फिर भेजने का भी पैसा लगेगा। इसके लिए यात्री किराए का चौथा हिस्सा बतौर किराया लगेगा। बता दें कि एचआरटीसी ने अपनी लगेज पॉलिसी बनाई है और इस पॉलिसी के तहत अब तक एचआरटीसी ने 6 करोड़ रूपए की कमाई की है। परिवहन निगम की बसों में त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों को यह झटका लगा दिया है। परिवहन निगम ने बुधवार से बसों मेंं यात्री के साथ या बिना यात्री के सामान के साथ माल ढुलाई शुल्क में संशोधन किया है। इसके तहत बैग, बैगेज, बॉक्स में ऑटोमोबाइल स्पेयर पाट्र्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ड्राई फ्रूट, नए बर्तन, कॉस्मेटिक आइटम, हॉजरी आइटम, मेडिसन और मेडिकल उपकरण को यात्रियों के साथ व यात्रियों के बिना माल ढुलाई की दरों को संशोधित किया गया है। पथ परिवहन निगम ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
इसके तहत अब अगर कोई सवारी अपने साथ 0 से 5 किलोग्राम का सामान लेकर बस में सफर करता है तो उसे यात्री किराये का चौथा हिस्सा चुकाना होगा। 6 से 40 किलोग्राम सामान पर यात्री टिकट शुल्क का आधा टिकट और 41 से 80 किलोग्राम पर पूरा किराया देना होगा। वहीं अगर कोई यात्री निगम बस में उक्त सामान भेजता है तो इसके लिए भी नई ढुलाई दरें निर्धारित की गई हंै। इसके तहत बिना यात्री के 0 से 5 किलोग्राम तक यात्री टिकट का चौथा हिस्सा चुकाना पड़ेगा। 6 से 20 किलोग्राम सामान भेजने पर यात्री टिकट का आधा किराया चुकाना पड़ेगा। 21 से 40 किलोग्राम तक सामान भेजने पर पूरा टिकट लगेगा। अगर सामान 41 से 80 किलोग्राम के बीच है तो उस सामान का डबल टिकट कटेगा दो सबारिओं के बराबर
