सोलन मे हत्या के दोषी को उम्रकैद, 2.15 लाख रुपये जुर्माना
विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे
जुर्माना अदा न करने पर काटना होगा एक साल का अतिरिक्त कारावास
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभय मंडयाल की अदालत ने सुनाया फैसला
नालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभय मंडयाल की अदालत ने हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा और 2.15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने की।
उन्होंने बताया कि 11 अक्तूबर 2017 को बुधवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि उसका सबसे छोटा बेटा तेजिंदर सिंह झाड़माजरी में स्काॅट ऐडिल कंपनी में काम करता था। उसका फोन 9 अक्तूबर से बंद आ रहा था। कंपनी में फोन किया तो पता चला कि वह 10 अक्तूबर को कंपनी में ड्यूटी पर नहीं आया। बुधबीर अन्य परिवार के सदस्यों के साथ अपने अपार्टमेंट झाड़माजरी में पहुंचे तो फ्लैट नंबर-302 बंद पाया गया, जिसे खोलकर देखा तो बेटा मृत अवस्था में अपने बेड पर पड़ा हुआ था। तेजिंदर सिंह के गले से सोने की चेन, अंगूठी और मोबाइल फोन गायब था।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि तेजिंदर की हत्या उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के अमला तहसील, गांव बिहारीपुर के विजय कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल और नाबालिग अपराधी यूपी के जिला बरेली के गांव चैना मुरारपुर ने की है। पहले बाथरूम से थापी से सिर पर वार किया और रसोई से कटर लाकर गला काटकर हत्या कर दी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए नालागढ़ अदालत ने गवाहों के बयान के आधार पर दोषी विजय कुमार को हत्या के जुर्म में उम्रकैद और 2.15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। नाबालिग अपराधी का मामला बाल अदालत में भेज दिया है।
