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चेहरा दिखाते ही जेनरेट हो जाएगा यूएएन नंबर

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केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों को दी खुशखबरी

ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक और अच्छी खबर का ऐलान किया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को बताया कि सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल कर्मचारी अब केवल चेहरे की पहचान करारकर ही सार्वभौमिक भविष्य निधि खाता संख्या (यूएएन) और उससे जुड़ी सेवाएं हासिल कर सकेंगे। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मांडविया ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने चेहरे के प्रमाणीकरण का उपयोग करके यूएएन आबंटन और उसे एक्टिवेट करने के लिए उन्नत डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं। करोड़ों ईपीएफओ सदस्यों को संपर्क रहित, सुरक्षित और पूरी तरह से डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा।

अब कर्मचारी उमंग मोबाइल ऐप के जरिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (एफएटी) का उपयोग करके सीधे यूएएन बना सकते हैं। नियोक्ता भी किसी नए कर्मचारी के आधार फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (एफएटी) का उपयोग करके यूएएन बनाने के लिए उमंग ऐप का उपयोग कर सकता है। यूएएन जनरेट करने के लिए, कर्मचारी को उमंग ऐप खोलना होगा और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए यूएएन आबंटन और एक्टिवेशन के चरणों का पालन करना होगा। आधार-आधारित सत्यापन के बाद, यूएएन जनरेट हो जाएगा और आधार डाटाबेस में दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए इसे भेज दिया जाएगा। यूएएन बनाने के बाद, कर्मचारी उमंग ऐप या सदस्य पोर्टल से यूएएन कार्ड डाउनलोड कर सकता है।

पेंशन में देरी पर आठ फीसदी ब्याज देंगे बैंक

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि रिटायर केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन बांटने के लिए जिम्मेदार सभी बैंकों को अब पेंशन भुगतान में किसी भी देरी के लिए आठ फीसदी की दर से प्रति वर्ष का ब्याज देना होगा। आरबीआई के मास्टर सर्कुलर का उद्देश्य पेंशनभोगियों को उनके बकाया की देरी से भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति करना है। यह मुआवजा पेंशनभोगियों से किसी भी दावे की आवश्यकता के बिना ऑटोमेटिक रूप से प्रदान किया जाएगा। तय पेमेंट डेट के बाद होने वाली किसी भी देरी के लिए मुआवजा आठ फीसदी प्रति साल की निश्चित ब्याज दर पर प्रदान किया जाना चाहिए। ब्याज उसी दिन पेंशनभोगी के खाते में जमा किया जाएगा, जिस दिन बैंक संशोधित पेंशन या पेंशन बकाया राशि संसाधित करेगा।