Himachal Pradesh

शराब ठेकों पर सरकार का नया फैसला, सरकारी एजेंसियों को दिए ठेकों की दोबारा होगी बिक्री

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सरकारी एजैंसियों को दिए ठेकों की दोबारा होगी बिक्री
प्रो-राटा बेसिज पर ली जाएगी लाइसेंस फीस
13 मई को रखी गई है नीलामी
हिमाचल प्रदेश में शराब ठेकों को लेकर सरकार ने नया फैसला लिया है। जो शराब ठेके नहीं बिके थे और उनको सरकारी एजैंसियों को दिया गया था अब दोबारा राज्य कर एवं आबकारी विभाग उन शराब ठेकों की नीलामी करवाएगा। इनके लिए टेंडर भी लिए जाएंगे और उसके बाद नीलामी की जाएगी। 13 मई को एक बार फिर से नीलामी करने की तारीख रखी गई है। इसमें अहम बात है कि अब ठेकेदारों को प्रो-राटा आधार पर शराब ठेका दिया जाएगा यानि जो अवधि अब 31 मार्च के बाद निकल चुकी है उसको लाइसेंस फीस में नहीं जोड़ा जाएगा। शेष अवधि के आधार पर ही लाइसेंस फीस होगी। यह निर्णय राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने लिया है। इसके लिए बाकायदा विभाग की ओर से आदेश जारी हुए हैं। जारी हुए आदेशों में कहा गया है कि जिला कुल्लू, मंडी, शिमला और कांगड़ा में विभिन्न सक्षम राज्य निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संचालित खुदरा शराब की दुकानों को आबकारी नीति 2025.26 के प्रावधान 2.22 के अनुसार एक साथ नीलामी सह निविदा के माध्यम से पुन: आवंटन के लिए रखा जाए।
खुदरा शराब की दुकानों के पुन: आवंटन की तिथि 13 मई होगी। जिन खुदरा शराब की दुकानों को पुन: आबंटन के लिए रखा गया है उनका न्यूनतम आरक्षित मूल्य चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध शेष समय को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक आधार पर तय किया जाएगा। इसके अलावा गैर.आबंटित दुकानों का संचालन संबंधित निगमों द्वारा जारी रखा जाएगा। देशी शराब को अधिमानत: राज्य निगमों और शहरी स्थानीय निकाय द्वारा एचपीजीआईसी से उठाया जाएगा।