प्लेटफॉर्म टिकट पर टैक्स में छूट, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला
फेक इनवॉइस पर लगाम
संदीप भारद्वाज ट्राइबल टुडे ,
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 53वीं मीटिंग शनिवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी और अहम फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सोलर कूकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी गई है। भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म टिकट, बैटरी वाली कार सर्विस जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट समेत अन्य सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। वहीं, जीएसटी काउंसिल ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर की सिफारिश की है।
वहीं, जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील दायर करने के लिए अधिकतम राशि 25 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए सीजीएसटी प्री-डिपॉजिट कर दी जाएगी। छोटे टैक्सपेयर्स की मदद के लिए काउंसिल ने 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए जीएसटीआर4 के लिए 30 जून की तारीख की सिफारिश की गई। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए काउंसिल ने अपील दायर करने के लिए हाई कोर्ट के लिए एक करोड़ रुपए और सुप्रीम कोर्ट के लिए दो करोड़ रुपए की लिमिट की सिफारिश की। 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा, अगर 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान कर दिया जाता है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अगस्त के मध्य में करने का फैसला लिया गया है। जीएसटी काउंसिल के एजेंडे में आज कई मुद्दे थे, लेकिन समय की कमी के कारण कुछ पर चर्चा नहीं हो सकी। मीटिंग में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री और अन्य मंत्री शामिल हुए। कुछ सीनियर अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे।
अहम निर्णय
– दूध के सभी तरह के डिब्बों पर एक समान 12 फीसदी की दर तय
– फायर स्प्रिंकलर्स समेत सभी प्रकार के स्प्रिंकलर्स पर 12
फीसदी टैक्स
– सभी सोलर कुकर पर 12 फीसदी जीएसटी
– कार्टन बॉक्स पर 12 फीसदी जीएसटी। पहले ये 18 फीसदी था।
– रेलवे की सर्विसेज जैसे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल और इंट्रा-रेलवे सर्विसेज जीएसटी से मुक्त।
