अभी नहीं खुलेगा शंभू बार्डर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश
संदीप भारद्वाज ट्राइबल टुडे,
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा शंभू बार्डर खोलने के आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मसले पर निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। समिति में अधिकारियों, किसानों और सामाजिक कार्यकर्ता को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से शंभू सीमा पर चरणबद्ध तरीके से बैरिकेड्स हटाने के लिए कदम उठाने को कहा, ताकि जनता को कोई असुविधा न हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा है कि वे किसानों के साथ बातचीत करने के लिए कुछ निष्पक्ष लोगों को ढूंढें।
सरकार का कहना है कि किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में आंदोलन कर रहे हैं, जोकि खतरनाक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि उन्हें किसानों से बातचीत करने की पहल करनी चाहिए। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 500-600 ट्रैक्टर ट्रॉली सडक़ पर बख्तरबंद गाडिय़ों के रूप में मौजूद हैं। वे वर्चुअल युद्धक टैंक हैं। वे अज्ञात लोग हैं। कुछ भी हो सकता है। हमारे पास रिपोर्ट हैं। कुछ अप्रिय घटना घट सकती है।
