लोक अदालत में 26380 चालानों का निपटारा
प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के तहत वसूला दो करोड़ 51 लाख रुपए जुर्माना
राष्ट्रीय लोक अदालत में हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के तहत किए उल्लंघनों के चालान के भुगतान में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। प्रदेश में 26 हजार 380 लंबित चालानों को निपटारा करके दो करोड़ 51 लाख से अधिक जुर्माना राशि वसूल की गई है। प्रदेश में सबसे अधिक चालान शिमला में 13684 चालानों का निपटारा करके एक करोड़ छह लाख 91 हजार 645 रुपए जुर्माना प्राप्त किया है। सोलन में 2721 चालानों का निपटारा करके 31 लाख 96 हजार, सिरमौर में 152 चालानों का निपटारा करके एक लाख 73 हजार 800, किन्नौर में 61 चालानों का निपटारा करके 77 हजार, बिलासपुर में 206 चालानों का निपटारा करके दो लाख 52 हजार 500, हमीरपुर में 1092 चालानों का निपटारा करके आठ 29 हजार 200, मंडी में 4746 चालानों का निपटारा करके 54 लाख 62 हजार 800, कांगड़ा में 1672 चालानों का निपटारा करके 19,84,700 रुपए, चंबा में 90 चालानों का निपटारा करके 20 हजार 900, लाहुल-स्पीति में 16 चालानों का निपटारा करके 36 हजार, ऊना जिला में 1287 चालानों का निपटारा करके 17,57, 400 रुपए, पुलिस जिला बद्दी में चार चालानों का निपटारा करके तीन हजार और पुलिस जिला नूरपुर में 102 चालानों का निपटारा करके दो लाख 14 हजार जुर्माने के रूप में वूसल किए हैं।
इस संदर्भ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक, टूरिस्ट एवं रेलवे नरवीर सिंह राठौर ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी सांझा करते हुए कहा कि लोक अदालत में शिमला के प्रभावी समन्वय और दिशा-निर्देशों के कारण लंबित एमवी चालानों की कंपाउंडिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। लोक अदालत के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में कुल 26,380 लंबित चालानों को निपटाया गया। इन चालानों का निपटारा करके जुर्माने के रूप में दो करोड़ 51 लाख 18 हजार 445 का जुर्माना
