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केंद्र सरकार ने बढ़ाई श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी

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संदीप भारद्वाज ट्राइबल टुडे

केंद्र सरकार ने देश में बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। गुरुवार को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की है और वेरिएबल डीयरनेस अलाउंस (वीडीए) को संशोधित किया है। संशोधित मजदूरी दरों का फायदा उन मजदूरों को मिलेगा जो निर्माण, लोडिंग-अनलोडिंग, चौकीदारी, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि जैसे कार्यों में लगे हुए हैं और जो केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं। इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे महंगाई की चुनौतियों से निपटने में उन्हें राहत मिलेगी। नई मजदूरी दरें पहली अक्तूबर, 2024 से लागू होंगी। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी उनके कौशल स्तर और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर तय की गई है।

कौशल स्तर के हिसाब से मजदूरों को अकुशल, अद्र्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल श्रेणियों में बांटा गया है, जबकि भौगोलिक क्षेत्रों को ए, बी और सी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। संशोधन के बाद, क्षेत्र ए में अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपए प्रतिदिन (20,358 रुपए महीना) होगी। अद्र्धकुशल मजदूरों के लिए यह दर 868 रुपए प्रतिदिन (22,568 रुपए महीना), कुशल मजदूरों के लिए 954 रुपए प्रतिदिन (24,804 रुपए महीना) और अत्यधिक कुशल मजदूरों तथा हथियारबंद चौकीदारों के लिए 1035 रुपए प्रतिदिन (26,910 रुपए महीना) निर्धारित की गई है।

इन्हें मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार के दायरे में आने वाले मजदूरों, जो कि निर्माण, लोडिंग-अनलोडिंग, चौकीदारी, हाउसकीपिंग, सफाई, खनन और कृषि जैसे कार्यों में लगे हुए मजदूरों को संशोधित मजदूरी का लाभ मिलेगा।