Himachal Pradesh

प्रदेश सरकार को 25 हजार रुपए कॉस्ट, शहीद की पत्नी को रोजगार न देने पर HC का फैसला

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विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे

शहीद की पत्नी को रोजगार न देने पर प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शहादत के सम्मान स्वरूप शहीद की पत्नी को रोजगार न देने पर प्रदेश सरकार पर 25 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई। कोर्ट ने शहीद की पत्नी को रोजगार स्वरूप भाषा शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने और इससे उपजे सभी सेवालाभ देने के आदेश भी दिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सरकार द्वारा इस मामले में बरते गए रवैए पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुकंपा नीति के आधार पर मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्ति देने और शहीद सैनिकों के पात्र आश्रितों को रोजगार सहायता प्रदान करने की पेशकश के बीच अंतर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिका को स्वीकारते हुए सरकार के रवैए पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के दिवंगत पति द्वारा कत्र्तव्य के निर्वहन में दिए गए अपने जीवन के चरम बलिदान के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ता के दिवंगत पति की शहादत का सम्मान करने के लिए कम से कम इतना तो किया ही जा सकता था कि याचिकाकर्ता को इस अनावश्यक मुकदमे में घसीटने के बजाय उसे भाषा शिक्षक का पद सम्मानजनक तरीके से प्रदान किया जाता। कोर्ट ने कहा कि यह अदालत देश के शहीद सैनिक की पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करने के प्रतिवादियों के रवैये की निंदा करता है।
कोर्ट ने 23 अप्रैल, 2016 को सरकार द्वारा जारी शहीद के आश्रितों को रोजगार देने से जुड़ी नीति का अवलोकन करने पर पाया कि इस नीति में ‘अनुकंपा’ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि नीति में ‘अनुकंपा’ शब्द का प्रयोग इस कारण नहीं किया गया है कि शहीद सैनिकों के पात्र आश्रितों को रोजगार देने की पेशकश स्वयं अनुकंपा के कारण नहीं है,