आरटीआई में देरी पर एसडीओ को जुर्माना, भरने होंगे 20 हजार रूपए
राज्य सूचना आयुक्त का फैसला, भरने होंगे 20 हजार रुपए
संवाददाता विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे,
सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में आठ माह की देरी पर सहायक अभियंता को जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। महिला सहायक अभियंता को 20 हजार रुपए जुर्माना चुकाना होगा। इस फैसले में सहायक अभियंता सोलन जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करती हैं, तो उन पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सहायक अभियंता नगर निगम सोलन में जन सूचना अधिकारी भी हैं और उन्हें इस संबंध में जानकारी मुहैया करवानी थी। सूचना अधिकार के तहत पीडि़त पक्ष ने 26 अप्रैल, 2023 को पहली बार पंजीकृत डाक से पत्र भेजा था। 29 सितंबर तक इस संबंध में कोई भी जवाब नहीं दिया गया।
समय पर सूचना अधिकार के तहत जानकारी न मिलने के बाद यह मामला राज्य सूचना आयोग के पास पहुंचा और आठ अप्रैल को सहायक अभियंता को मामले में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो पाई। राज्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने बताया कि इस मामले में पहली बार 30 अप्रैल को नोटिस दिया था, लेकिन इस नोटिस के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद छह मई को आयोग की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन 30 मई को मामले की सुनवाई तक कोई भी सकारात्मक जवाब राज्य सूचना आयोग को नहीं भेजा गया। आयोग ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग करते हुए सहायक अभियंता नगर निगम सोलन को 20 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं।
