Himachal Pradesh

अवैध शराब पर सख्ती के लिए कड़ा किया कानून, सदन में आबकारी संशोधन विधेयक पारित

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विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे

मानसून सत्र में गुरुवार को सदन में हिमाचल प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक पारित किया गया। अवैध शराब पर सख्ती के लिए कानून को कड़ा किया गया है।
विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को सदन में हिमाचल प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक पारित किया गया। अवैध शराब पर सख्ती के लिए कानून को कड़ा किया गया है। आबकारी संशोधन विधेयक पर चर्चा में रणधीर शर्मा ने कहा कि यह संशोधन जरूरी है। विधेयक में बहुत से संशोधन लाकर नियमों को कड़ा किया है। इसमें पुलिस का काम बढ़ा दिया है। पुलिस पर पहले ही अधिक बोझ है। थानों में कर्मचारी सीमित हैं। वे थानों के काम के बजाय इसमें उलझे रहते हैं। बड़े वर्षों से आबकारी पुलिस की बात होती रही है। इसे किया जा सकता है। वन विभाग में भी वन रक्षक हैं, पर उन्हें हथियार देने की बात की गई, लेकिन यह काम भी नहीं हुआ और पुलिस कर रही है।
माइनिंग में भी गार्ड की नियुक्ति है। इसके लिए पुलिस विभाग में पर्याप्त स्टाफ हो। विधेयक के पारण का प्रस्ताव करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सूक्खू ने कहा कि रणधीर शर्मा ने कुछ बातें ध्यान में लाई हैं। पहले सख्त कानून नहीं होता था। सुंदरनगर में तो मौतें हो गईं और कुछ लोगों की आंखें चली गईं।